दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने दोनों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की तरफ से दोनों के खिलाफ दायर की गई चार्जशीट का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। ईडी ने दोनों नेताओं को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी बनाया है। आरोपपत्र में सोनिया और राहुल पर एसोसिएट्स जर्नल लिमिटेड (एजेएल) के अंतर्गत आने वाली 2000 करोड़ रुपये की संपत्ति को हड़पने का आरोप था।
कोर्ट ने ईडी को अपनी जांच जारी रखने की अनुमति दे दी है। स्पष्ट किया है कि आगे की जांच के लिए ईडी को स्वतंत्रता है। साथ ही कहा है कि ईडी का मामला सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर एक निजी शिकायत और मजिस्ट्रेट के समन आदेशों पर आधारित है, न कि किसी प्राथमिकी पर। हालांकि, एजेंसी इस मामले से जुड़े तथ्यों और साक्ष्यों को इकट्ठा करना जारी रख सकती है।
National Herald Case: राहुल-सोनिया गांधी को बड़ी राहत, ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट का संज्ञान से इनकार