न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: विकास कुमार
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Updated Mon, 22 Dec 2025 09:41 PM IST
मुख्यमंत्री ने कहा कि वैध पीयूसी नहीं होने वाले वाहनों पर 10 हजार रुपये का जुर्माना तय है, लेकिन अक्सर वाहन मालिक लोक अदालत के जरिए चालान कम करवा लेते हैं। इससे नियमों का डर खत्म हो जाता है और लोग अपने वाहन दुरुस्त कराने को गंभीर नहीं रहते।

दिल्ली में अब नहीं माफ होगा पीयूसी चालान
– फोटो : अमर उजाला