Cheque Bounce Case:दिल्ली हाईकोर्ट ने राजपाल को दिया आदेश, तीन बजे तक इतने करोड़ रुपए चुकाने पर मिल जाएगी बेल – Rajpal Yadav Cheque Bounce Case Hearing Court Gives Time Till 3 Pm To The Actor To Pay Rs 1.5 Crore To Grant B


चेक बाउंस मामले में तिहाड़ जेल में बंद अभिनेता राजपाल यादव की जमानत याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट पर आज सुनवाई होनी थी। लेकिन अब जो जानकारी सामने निकलकर आ रही है, उसके मुताबिक कोर्ट ने राजपाल के सामने एक शर्त रखी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राजपाल यादव के वकील को अंतरिम जमानत के लिए दोपहर 3 बजे तक प्रतिवादी यानी जिस कंपनी से उधार लिया है उसके नाम पर 1.5 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया है। समय पर भुगतान करने पर उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है, तो इस मामले की सुनवाई कल सुबह होगी।

राजपाल के वकील की दलील पर कोर्ट की प्रतिक्रिया

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, राजपाल यादव के वकील ने अदालत को बताया कि अभिनेता बिना किसी शर्त के एफडीआर के जरिए 1.5 करोड़ रुपये जमा करने के लिए तैयार हैं। इस पर न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने स्पष्ट किया, ‘आप पहले से ही जानते हैं, यह एक डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) होना चाहिए। अदालत ने आगे दर्ज किया कि 25 लाख रुपये का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) पहले से ही प्रतिवादियों के नाम पर है और 75 लाख रुपये का एक अतिरिक्त डिमांड ड्राफ्ट पहले ही जमा किया जा चुका है।

दोपहर तीन बजे तक का समय

दिल्ली उच्च न्यायालय ने राजपाल यादव के वकील को अंतरिम जमानत की शर्त के रूप में प्रतिवादी को 1.5 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट प्रस्तुत करने के लिए आज दोपहर 3 बजे तक का समय दिया है। अदालत ने कहा, ‘यदि आप इसे आज दोपहर 3 बजे तक जमा कर देते हैं, तो हम आपको रिहा कर देंगे। यदि नहीं, तो हम कल सुबह इस मामले पर सुनवाई करेंगे।’



Source link