Rules Changing from 1st November 2025: समय-समय पर पहले से लागू हुए नियम बदलते रहते हैं। दरअसल, जब कोई चीज शुरू की जाती है तो उसके लिए एक नियम बनाया जात है। फिर समय की मांग के हिसाब से उन चीजों में बदलाव भी किए जाते हैं। जैसे, लगभग हर महीने कुछ न कुछ नियम बदलते ही रहते हैं। कभी एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ते-घटते हैं, तो कभी बैंकिंग से जुड़े नियम बदलते रहते हैं आदि।
इसी तरह इस बार भी यानी आज 1 नवंबर 2025 से भी देश में कुछ नियम बदलने जा रहे हैं। इनमें आधार कार्ड से लेकर जीएसटी जैसे जरूरी नियम शामिल हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि ये नए नियम क्या हैं और आम आदमी पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं आज से बदल रहे इन नियमों के बारे में। अगली स्लाइड्स में आप इस बारे में जान सकते हैं…

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1 नवंबर से आधार कार्ड से लेकर जीएसटी तक बदल गए कई नियम।
– फोटो : Adobe Stock
आज से हो रहे ये बदलाव:-
आधार की ये चीजें खुद कर सकेंगे अपडेट
- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूआईडीएआई द्वारा अब आधार कार्डधारक अपना नाम, पता, जन्मतिथ और मोबाइल नंबर जैसी चीजें ऑनलाइन ही अपडेट कर सकेंगे यानी घर बैठें। इसे आपको आधार सेंटर की लंबी लाइनों से छुटकारा मिलेगा। सिर्फ बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट और आइरिस) स्कैन के लिए ही आधार सेंटर पर जाना होगा। नए बदलाव में पैन कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल के रिकॉर्ड और मनरेगा आदि जैसे डाटाबेस में ऑटोमेटिक तरीके से वेरिफाई किया जाएगा और आपको किसी तरह के कोई दस्तावेज अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी।

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1 नवंबर से आधार कार्ड से लेकर जीएसटी तक बदल गए कई नियम।
– फोटो : Adobe Stock
बदल गई आधार की फीस:-
- जहां बच्चों के आधार कार्ड के बायोमेट्रिक अपडेट करने के लिए अब तक 125 रुपये का शुल्क लगता था, उसे अब एक साल तक फ्री कर दिया है
- नाम, पता या मोबाइल नंबर अपडेट के लिए अब 75 रुपये फीस लगा करेगी
- बायोमेट्रिक अपडेट जिसमें फिंगरप्रिंट, आइरिस और फोटो अपडेट करवाना शामिल है, उसकी फीस अब 125 रुपये लगेगी

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1 नवंबर से आधार कार्ड से लेकर जीएसटी तक बदल गए कई नियम।
– फोटो : Amar Ujala
- ऑनलाइन दस्तावेज अपडेट करवाना 14 जून 2026 तक मुफ्त है और इसके बाद 75 रुपये शुल्क लगेगा
- आधार कार्ड को रीप्रिंट करवाने की फीस 40 रुपये रहेगी

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1 नवंबर से आधार कार्ड से लेकर जीएसटी तक बदल गए कई नियम।
– फोटो : Amar Ujala
आधार-पैन लिंक की आखिरी तारीख
- अगर आपने अब तक अपना आधार कार्ड अपने पैन कार्ड से लिंक नहीं करवाया है, तो करवा लें। इसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 है। इसके बाद 1 जनवरी 2026 से ऐसे लोगों का पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है, जिनका पैन-आधार लिंक नहीं है। इससे म्यूचुअल फंड, डीमैट खाते, टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में लेन-देन रुक सकता है।