Us में स्थायी निवास की अनुमति नहीं:बांग्लादेश-pak समेत 75 देशों पर असर, कुछ वीजा धारकों को छूट; जानिए सबकुछ – Us Visa Rule: America Pauses Immigrant Visa For 75 Countries, Tourist And Work Visas Exempt; Know Rule Here


अमेरिका में बसने का सपना देख रहे लोगों के लिए एक अहम खबर सामने आई है। ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान समेत 75 तथाकथित ‘हाई-रिस्क’ देशों से आने वाले लोगों के इमिग्रेंट वीजा पर अस्थायी रोक लगाने का फैसला किया है। हालांकि, इस फैसले का टूरिस्ट, स्टूडेंट या अस्थायी वर्क वीजा पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

अमेरिकी विदेश विभाग ने बुधवार को इन 75 देशों की सूची जारी करते हुए कहा कि इन देशों से आने वाले प्रवासी अमेरिकी कल्याण योजनाओं पर अस्वीकार्य स्तर तक निर्भर हो जाते हैं। इस कदम का मकसद ऐसे प्रवासियों की एंट्री को रोकना है जो अमेरिका में रहकर सरकारी सहायता पर निर्भर हो सकते हैं।

बांग्लादेश-पाकिस्तान समेत कई देशों में 21 जनवरी से लागू

विदेश विभाग ने अपने बयान में कहा राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ किया है कि अमेरिका आने वाले प्रवासियों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना चाहिए और अमेरिकी नागरिकों पर वित्तीय बोझ नहीं बनना चाहिए। यह रोक 21 जनवरी से लागू होगी और इसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान, इराक, नेपाल, सोमालिया, सीरिया, रूस, मिस्र, लीबिया, यमन समेत कई देश शामिल हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह रोक केवल इमिग्रेंट वीजा पर लागू होगी। इमिग्रेंट वीजा उन लोगों को दिया जाता है जो अमेरिका में स्थायी रूप से रहने की योजना बनाते हैं, जैसे:


  • अमेरिकी नागरिक के पति/पत्नी

  • अमेरिकी नागरिक से विवाह करने वाले मंगेतर/मंगेतर

  • परिवार आधारित ग्रीन कार्ड आवेदक

  • कुछ रोजगार आधारित प्रवासी

वहीं, नॉन-इमिग्रेंट वीजा जैसे टूरिस्ट, बिजनेस, मेडिकल, स्टडी और टेम्पररी वर्क वीजा इस फैसले से बाहर रखे गए हैं।

इन लोगों को मिलेगी रोक से छूट

विदेश विभाग ने यह भी कहा कि प्रभावित देशों के नागरिक वीजा के लिए आवेदन और इंटरव्यू दे सकते हैं, लेकिन इस रोक के दौरान कोई भी इमिग्रेंट वीजा जारी नहीं किया जाएगा। हालांकि, जिन लोगों के पास इन 75 देशों के अलावा किसी अन्य देश की वैध नागरिकता और पासपोर्ट है, उन्हें इस रोक से छूट मिलेगी।

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व्हाइट हाउस ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट कर कहा कि यह फैसला तब तक लागू रहेगा जब तक यह सुनिश्चित नहीं हो जाता कि नए प्रवासी अमेरिकी करदाताओं पर बोझ नहीं बनेंगे। पोस्ट में साफ शब्दों में कहा गया ‘अमेरिका फर्स्ट’। 

नए स्क्रीनिंग नियमों को लागू करने का दिया था निर्देश

गौरतलब है कि नवंबर 2025 में विभाग द्वारा दुनिया भर के दूतावासों को भेजे गए एक संदेश में कांसुलर अधिकारियों को आव्रजन कानून के तथाकथित ‘सार्वजनिक प्रभार’ प्रावधान के तहत व्यापक नए स्क्रीनिंग नियमों को लागू करने का निर्देश दिया गया था। इस गाइडलाइन में कांसुलर अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे उन आवेदकों को वीजा देने से इनकार कर दें जिनके सार्वजनिक लाभों पर निर्भर रहने की संभावना है। इसके लिए स्वास्थ्य, आयु, अंग्रेजी भाषा की दक्षता, वित्तीय स्थिति और यहां तक कि दीर्घकालिक चिकित्सा देखभाल की संभावित आवश्यकता सहित कई कारकों पर विचार किया जाएगा।

 



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